1. प्रत्येक छात्र कक्षा में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होने की आदत डालें।
2. व्यर्थ इधर-उधर घूमते रहना, शोर मचाना, कॉलेज प्रांगण / भवन को अस्वच्छ करना दंडनीय अपराध है।
3. महाविधालय के फर्नीचर को नष्ट करना, पुस्तकालय की पुस्तकों का समाचार-पत्रो के पृष्ट अथवा चित्र फाड़ना असभ्यता व अनैतिकता के सूचक है। इन दुष्कृत्यों पर छात्र से आर्थिक क्षतिपूर्ति करायी जाएगी साथ ही उसे महाविधालय, वाचनालय अथवा पुस्तकालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
4. कक्षा में किसी अनुपस्थित छात्र की उपस्थिति बोलना दंडनीय अपराध है।
5. परिचय-पत्र अहस्तान्तणीय है। इसका दुरूपयोग न हो, इसलिये सामान्यता परिचय-पत्र भी एक ही बार दिया जायेगा। अपरिहार्य परस्थितियों में २५/- रू. दण्ड के जमा कराने पर एवं किसी प्राध्यापक महोदय की अनुशंसा पर अदेय प्रमाण पत्र जमा कराने पर ही नया परिचय पत्र दिया जा सकेगा।
6. महाविद्यालय प्रांगण में धूम्रपान एवं नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना पूर्णतया वर्जित है।
7. सभी छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा में मोबाइल फ़ोन नहीं लाये। यदि किसी कारण मोबाइल फ़ोन साथ रखते है तो उसे बंद रखें।
8. छात्रों को चाहिए कि वह अपने वाहन के ताला लगाकर साईकिल स्टैण्ड पर ही रखें। यदि कोई छात्र अपना वाहन निर्धारित स्थान पर न रखकर अन्यत्र रखेगा तो उसका यह व्यवहार अनुशासनहीनता की श्रेणी में समझा जायेगा।
9. रेल एवं बस से यात्रा हेतु मासिक पास की सुविधा रेलवे / बस के नियमानुसार छात्रों हेतु उपलब्ध है।
10. पुस्तकालय, वाचनालय तथा पाठ्येत्तर गतिविधियो में प्रवेश पाने के लिए छात्र को परिचय पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिए।
11. प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह महाविधालय के अंतर्गत होने वाली विभिन्न पाठ्येत्तर प्रवृतियों में सक्रिय रूप से भाग लें।
12. महाविधालय के प्रत्येक छात्र से आचरण में पूर्ण अनुशासन, अध्ययन में नियमितता, वव्यहार में शिष्टता तथा विनम्रता की अपेक्षा की जाती है।
13. महाविधालय परिसर में या परिसर से बाहर रैगिंग जैसी जघन्य प्रवृति पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र इसका दोषी पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
14. बस या रेलवे कन्सेशन महाविधालय में लम्बे अवकाश के अवसर पर ही दिये जाते है। इस हेतु कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करें। बस या रेलवे कन्सेशन प्रवेश आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थाई पत्ते के अनुसार ही दिये जाते है।
15. इस विवरण में प्रकाशित नियमों व सूचनाओं को परिवर्तित करने तथा उनकी व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार प्राचाये को होगा।